नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 वर्ष की कारावास

चाइवासा न्यायालय का बड़ा फैसला,

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 वर्ष की कारावास

राजेश लोहार (स्ट्रींगर) 

चाईबासा में पोक्सो एक्ट के एक गंभीर मामले में अदालत ने कड़ा निर्णय सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा ने अभियुक्त राउतु सुरीन को 20 वर्ष की कठोर कारावास और ₹25,000 जुर्माना की सजा सुनाई है।मामला सोनुवा थाना कांड संख्या 21/2020 से संबंधित है। आरोप के अनुसार 19 अप्रैल 2020 को अभियुक्त ने एक नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म किया था। घटना के बाद चाईबासा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। करीब पाँच वर्षों तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने पोक्सो केस संख्या 21/2020 में दोष प्रमाणित होने पर यह कठोर सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान रहेगा।