पीएचसी खैरटोला के फार्मासिस्ट सनत कुमार महान्ति को हुई सजा
सुंदरगढ़ जिले में स्वास्थ्य विभाग में तैनात सनत कुमार मोहंती, पूर्व फार्मासिस्ट, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, गुरुंडिया, जो वर्तमान में हाथीबाडी़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत आनेवाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खैरटोला में फार्मासिस्ट के पद पर नियुक्त है को सतर्कता (विजिलेंस)जाल मामले में दोषी ठहराया गया है।
आज यानि 28.06.2025 को, सनत कुमार मोहंती, पूर्व-फार्मासिस्ट, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), गुरुंडिया, ए/पी-फार्मासिस्ट, खैरटोला पीएचसी, हतिबाडी़अ सीएचसी, जिला-सुंदरगढ़, जिन्हें ओडिशा सतर्कता द्वारा एक मामले में धारा 13(2) आर/डब्ल्यू 13(1)(डी)/7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत *एक शिकायतकर्ता से उसकी मां को बेहतर दवाइयां उपलब्ध कराने के बहाने रिश्वत मांगने और लेने के आरोप में* आरोप पत्र दाखिल किया गया था, को माननीय विशेष न्यायाधीश, सतर्कता, सुंदरगढ़ द्वारा दोषी ठहराया गया और *2 वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास और 10,000/- रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई*।
ओडिशा सतर्कता विभाग अब सनत कुमार मोहंती को दोषी ठहराए जाने के बाद सेवा से बर्खास्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करेगा।





