बृद्धा भत्ता गबन मामले में ओड़िशा उच्च न्यायलय ने दिया जांच का आदेश

बृद्धा भत्ता गबन मामले में ओड़िशा उच्च न्यायलय ने दिया  जांच का आदेश

अनुराग आचार्य (व्योरोचीफ) 

ओडिशा उच्च न्यायालय ने वृद्धा भत्ता गबन के आरोपों की जांच के लिए अनुगुल जिला मजिस्ट्रेट को आदेश जारी किया है।

अनुगुल जिला मजिस्ट्रेट को दिनांक 26/10/21 को लिखित में सूचित किया गया था कि तालचेर में बुरुकुना पंचायत के कनिहा प्रखंड में कई लोगों के नाम पर वृद्धा भत्ता राज्य पंचायत सचिव और ग्रामीण रोजगार अधिकारी द्वारा गबन किया गया है।
मृत्यु प्रमाण पत्र और राष्ट्रीय सामाजिक सहायक की जानकारी आरोपों के विस्तृत साक्ष्य के रूप में जिला अटॉर्नी कार्यालय को प्रदान की गई थी।वादी ने मांग की कि शिकायत की प्रति संबंधित तलचर उप-जिला मजिस्ट्रेट, कनिहा प्रखंड विकास अधिकारी और पंचायत को सौंपी जाए।
परंतु संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।
जनहित याचिका दायर  आरोपों के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने 9 मई को संबंधित जिले के जिलाधिकारी को मामले की उच्च स्तरीय जांच करने और 16 मई तक अपने अंतिम निर्णय की घोषणा करने का आदेश जारी किया है.