पशु क्रुरता मामले में दो वारंटी गए जेल
पशुक्रूरता के दो फरार स्थायी वारंटियों को जोबी चौकी पुलिस जशपुर से गिरफ्तार कर लाई रायगढ़। दोनों को भेजा जेल।।
सुमित जायसवाल (व्यौरोचीफ)
रायगढ़: फरार वारंटियों की तलाशी के क्रम में जोबी पुलिस चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक थानू राम नायक के हमराह कर्मचारी द्वारा जशपुर जिला के पत्थलगांव में दबिश देकर पशुक्रूरता मामले के आरोपी रहे स्थायी वारंटी– 50 वर्षीय राममिलन चौहान, पिता खंडू चौहान तथा मनबहाल सिदार पिता विदुर सिदार (उम्र 35) वर्ष दोनों निवासी ग्राम सूरजगढ़ थाना पत्थलगांव जिला जशपुर को हिरासत में लेकर रायगढ़ लाया गया । दोनों ही वर्ष 2015 में खरसिया थाना (चौकी जोबी) के अपराध क्रमांक 224/15 धारा पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ पशु परिरक्षण निवारण अधिनियम की धारा 6, 10 के आरोपित हैं । आरोपियों के न्यायालय पेशी पर उपस्थित नहीं होने पर माननीय न्यायलय द्वारा इनका स्थाई वारंट जारी किया गया था, वारंट के परिपालन में चौकी प्रभारी मुखबिर लगाकर वारंटियों का पता लगाया गया और उन्हें गिरफ्तार कर जेएमएफसी कोर्ट पेश किया गया । जहां दोनों वारंटियों के जेल वारंट जारी करने पर दोनों वारंटियों को जेल दाखिल किया गया है । वारंटियों की तलाशी और गिरफ्तारी में चौकी प्रभारी जोबी उपनिरीक्षक थानु राम नायक के हमराह आरक्षक मयाराम राठिया और हरिशंकर धृतांत की अहम भूमिका रही है ।





