के बलांग आईइडी़ ब्लास्ट मामाले में एक गिरफ्तार

दिनांक 14.06.2025 की सुबह लगभग 7.00 बजे, के. बोलंग थाना क्षेत्र के अंतर्गत सारंडा वन के सिल्कुटा वन क्षेत्र में सीआरपीएफ और एसओजी टीमों द्वारा संयुक्त रूप से चलाए गए संयुक्त तलाशी अभियान (माओवादी विरोधी अभियान) के दौरान, सशस्त्र भाकपा माओवादी समूहों द्वारा लगाए गए आईईडी विस्फोट में एक सीआरपीएफ जवान गंभीर रूप से घायल हो गया था।घायल को पहले नजदीकी के. बलांग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद, डॉक्टर ने उसे बेहतर इलाज के लिए राउरकेला के अपोलो अस्पताल रेफर कर दिया। राउरकेला के अपोलो अस्पताल में इलाज के दौरान, चिकित्सा अधिकारी ने सुबह 9.48 बजे उसे मृत घोषित कर दिया।

उपरोक्त मामले में बिशु सिंह (58), पुत्र अघनु सिंह, गाँव: अमझरण, थाना: के. बोलांग, जिला: सुंदरगढ़ को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में, आरोपी ने रंजेड़ा आईईडी विस्फोट, बांको आईईडी विस्फोट और विस्फोटक लूट मामले (ऊपर उल्लिखित) में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की।

अभियुक्त के विरूद्ध अबतक चार मुकदमे दर्ज हुए है, जो इस प्रकार है -

1. के.बलांग थाना कांड़ संख्या 86 दिनांक 14.06.2025 यू/एस 147/148/103(1)/61(2) बीएनएस आर/डब्ल्यू धारा 10/13/18/20 यूएपी अधिनियम आर/डब्ल्यू धारा 3/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम आर/डब्ल्यू धारा 25 शस्त्र अधिनियम (सीआरपीएफ आईईडी विस्फोट मामला)

2. बंडामुंडा़, राउरकेला जीआरपी केस संख्या 08 दिनांक 03.08.2025 यू/एस 147/148/103(2)/61(2) बीएनएस/ 10/13/18/20 यूएपी अधिनियम/ आर/डब्ल्यू धारा  3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम (रांजेड़ा आईईडी विस्फोट मामला)

3. के. बलांग थाना कांड़ संख्या 103, दिनांक 04.08.2025, यू/एस-189(3)/113(3)/113(5)/147/61(2)/351(3)/190 बीएनएस आर/डब्ल्यू धारा-10/13/18/20 यूएपी अधिनियम (माओवादी पोस्टर मामला)

4. के.बलांग थाना कांड़  संख्या 84, दिनांक 27.05.2025, यू/एस-191 (2)/191(3)/140(3)/310 (2)/61 (2)/190 बीएनएस आर.डब्ल्यू धारा-10/13/16 (बी)/18/20 यूएपी अधिनियम आर.डब्ल्यू धारा 25 शस्त्र अधिनियम।  (विस्फोटक लूट का मामला)


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