छेड़ के बीएसएस मार्केट में घटित हत्याकांड़ में 7 आरोपी गिरफ्तार
छेंड थाना कांड़ संख्या - 97/2025 दिनांक 10/04/2025 धारा- 126(2)/118(2)/109(1)/103(1)/3(5) बीएनएस
के तहत कार्यवाही करते हुए पुलिस ने छेंड़ कालोनी स्थित वीएसएस मार्केट में हुए रक्तरंजित अपराध जो दिनांक 09/04/2025 की रात्रि 08.45 बजे घटित हुई थी ,में 7 आरोपीयों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 10.04.2025 को सुबह 04.30 बजे शिकायतकर्ता बिस्वा रंजन कर, 26 वर्ष, पुत्र- स्वर्गीय मिहिर कुमार कर, जियाबहाल, कलुंगा, थाना- ब्राह्मणीतरंग, जिला- सुंदरगढ़ ने थाना में उपस्थित होकर एक लिखित शिकायत दी कि दिनांक 09.04.2025 को रात लगभग 10.45 बजे उन्हें अपने चाचा सुधीर कर से सूचना मिली कि उनके छोटे भाई मुकेश कर, 21 वर्ष और उनके दोस्त ऋषि प्रसाद पर रोशन, ओम प्रकाश और उनके साथियों ने चाकू और अन्य घातक हथियारों से छेंड वीएसएस मार्केट में बेरहमी से हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप उन दोनों के शरीर पर गंभीर रक्तस्राव हुआ। बाद में लगभग 02.00 बजे मुकेश कर ने जेपी अस्पताल में दम तोड़ दिया और ऋषि प्रसाद का जे.पी. अस्पताल में इलाज चल रहा है।
गिरफ्तार किये गये आरोपीगण
1. आशीष पासवान, उर्फ बुच्ची, 20 वर्ष, पुत्र- सरबन कुमार पासवान, बसंती कॉलोनी, कन्यका मंडप, थाना- उदितानगर
2.स्पर्श विश्वकर्मा, 20 वर्ष, पुत्र- शिव प्रसाद विश्वकर्मा, पुष्पांजलि कैंसर अस्पताल के पास, गोपापाली, थाना- ब्राह्मणीतरंग।
3. विवेक विश्वकर्मा, 20 वर्ष, पुत्र- अनुज विश्वकर्मा, दंडियापल्ली, थाना- ब्राह्मणीतरंग
4.लकी सिंह, 20 वर्ष, पुत्र- अनंत कुमार सिंह, बिसरा चौक, मछली मार्केट, थाना- प्लांटसाइट, राउरकेला, जिला- सुंदरगढ़।
5. गौरव मोहंती @ फिदु, 21 वर्ष, पुत्र- बिसया मोहंती, एनएसी स्कूल के पास मधुसूदनपल्ली, पीएस- प्लांटसाइट, राउरकेला, जिला- सुंदरगढ़
6. विवेक पांडे, 20 वर्ष, पुत्र- संतोष पांडे, एनएसी स्कूल के पास मधुसूदनपल्ली, पीएस- प्लांटसाइट, राउरकेला, जिला- सुंदरगढ़।
7. सूर्यकांत राउतराय उर्फ बाजू, 22 वर्ष, पुत्र- कलियाश चंद्र रौतारे, हरिहर नगर, छेंड कॉलोनी, थाना- छेंड, राउरकेला, जिला- सुंदरगढ़।
सामान जब्त
तीन मोटर साइकिल, एक स्टील फरसा
आरोपी सूर्यकांत राउतराय का आपराधिक रिकार्ड,
छेंड थाना कांड़ संख्या- 227/2024 धारा 309(6)/324(4) बीएनएस
छेंड थानाकांड़ संख्या- 162/2024 यू/एस 126(2)/115(2)/118(1)/296/3(5) बीएनएस





