नाबालिग को भगा ले जाने वाला गया जेल

नाबालिग को भगा ले जाने वाला गया जेल

सुमित जायसवाल ( मीडिया प्रभारी) 

रायगढ़ के खरसिया क्षेत्र से 9 मार्च को लापता हुई नाबालिग बालिका को कल खरसिया पुलिस चौकी के पुलिस कर्मीयो द्वारा दस्तयाब कर बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी युवक जयनंद धर्मा (उम्र 19 साल) को गिरफ्तार कर दुष्कर्म तथा पास्को एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया ।न्ययालय द्वारा न्यायिक हिरासत माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत किए जाने पर आरोपी को रायगढ़ के जिला कारागार में दाखिल किया गया है।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 10 मार्च को पुलिस चौकी खरसिया पुलिस चौकी में बालिका के परिजनो द्वारा बालिका के गुम हो जाने की शिकायत दर्ज कराया गया था । बालिका के परिजनो ने बताया कि बालिका को 9 मार्च को दोपहर के वक्त जयनंद के साथ अंतिम बार देखा गया था । शाम तक बालिका गांव में नहीं दिखने पर आसपास के गाँव में पता लगाया गया पर उनका कुछ पता नहीं चला । परिजन जयनंद धर्मा पर बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की शंका जाहिर किए थे । खरसिया चौकी प्रभारी अमिताभ खांडेकर द्वारा संदेही युवक और बालिका की पुरजोर तरीके से पतासाजी की जा रही थी । कल सुबह बालिका के गांव में देखे जाने की सूचना पर तत्काल चौकी प्रभारी महिला पुलिस के साथ बालिका और उसके परिजनों को साथ लेकर आए । महिला पुलिस अधिकारी द्वारा बालिका से पूछताछ करने पर बालिका ने पुलिस को बताई की 9 मार्च के दोपहर जयनंद धर्मा शादी का प्रलोभन देकर अपने साथ ट्रेन में बिठाकर बिलासपुर ले गया । जहां एक-दो दिन रहने के बाद वापस गांव लाकर गांव के पास छोड़कर चला गया । चौकी प्रभारी द्वारा जयनंद धर्मा की पतासाजी कर कल शाम हिरासत में लिया गया । बालिका के कथन, मुलाहिजा रिपोर्ट पर प्रकरण में धारा 366, 376,भा.द.वि 4,6 पोक्सो अधिनियम की धारा विस्तारित कर आरोपी जयनंद धर्मा को आज न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया जहां से उसे जेल वारंट पर जेल दाखिल किया गया है । बालिका पतासाजी, आरोपी की गिरफ्तारी की कार्यवाही में चौकी प्रभारी अमिताभ खांडेकर, सहायक उपनिरीक्षक पृथ्वीराज मोहंती, प्रधान आरक्षक अशोक देवांगन, मनोज मरावी, संतोष सिंगसरिया, आरक्षक चंद्र सिंह राठिया, महिला आरक्षक सलिमा टोप्पो की अहम भूमिका रही है ।