डालमियाँ सीमेंट के मानव संसाधन अधिकारी के बिरूद्ध मामला दर्ज
रामप्रवेश चौधरी (संपादक)
भूमि गवां चुके लोगो को नस्लीय रूप से गाली देने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में डालमियां सीमेंट के मानव संसाधन अधिकारी के विरूद्ध थाने में मामला दर्ज किया गया है।
सुंदरगढ़ जिला के राजगांगपुर स्थित डालमिया भारत सीमेंट कंपनी के मानव संसाधन अधिकारी (एचआर) दिलीप कुमार पानीगिरही द्वारा अपमान करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में सुंदरगढ़ जिले के राजगांगपुर थाना अंतर्गत लांजीबेरना पुलिस चोकी के कटंग गांव के एक हरिजन युवक ने कल राजगांगपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज करायी गयी है,कि मां तारिणी कंपनी के मालिक ने कटंग गांव के 6 हरिजनों की पुश्तैनी जमीन कम कीमत पर हड़प ली और उसे डालमिया भारत सीमेंट को बेच दिया। वर्तमान में, डालमिया इंडिया सीमेंट कंपनी ने जमीन पर कब्जा कर लिया है।
ज्ञात हो की जमीन लेने से पहले मां तारिण कंपनी द्वारा आश्वासन दिया गया था, कि हम कंपनी मे उन लोगों को स्थायी नौकरी दिया जाएगा।
इस बात को आधार बनाकर भूमिहीन हरिजन परिवार कंपनी से अनुरोध किया है कि वह उन्हें अपनी जमीन के बदले नौकरी दे। कंपनी द्वारा बार-बार आश्वासन देकर ठगे जाने के कारण भूमिहीन परिवार की ओर से जमीन पर विगत 16/1/23 तारिख को बेचने वाली कंपनी के चार दिवारी को ताला लगाने का निर्णय लिया।
बाद में विक्रम त्रिपाठी नामक कंपनी का एक अधिकारी वहां आया और ताला खोलकर कंपनी के एचआर दिलीप पाणिग्रही के पास रोजगार के कागजात ले गया, उसने कहा कि वह पहले चार लोगों को काम पर रखेगा और कुछ दिनों बाद अन्य लोगों को काम पर रखेगा। विक्रम की यह बात सुनकर भीमा बांकरा, अरविंद बांकरा,रानी बंकरा और परमेश्वर बंकरा ने गेट का ताला खोला और अपने कागजात लेकर एचआर दिलीप पाणिगराही के दफ्तर चले गए. वहां, एचआर ने भीमा बंकरा का अपमान किया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी और भीमा बंकरा की किनारे की दो दुकानों को जलाने की धमकी दी।
भीमा बंकरा ने कल राजगांगपुर थाने में दिलीप पानीग्रही के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करायी. शिकायत के आधार पर राजगांगपुर थाना केश संख्या 32 दिनांक 25.01.023 यू/एस 294/506 आईपीसी 13(1)(एस)13(2)(वी) एससी/एसटी एक्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है अब देखना यह अहम होगा कि गरीब आदिवासी को न्याय मिलता है या नहीं फिलहाल जांच जारी है





