आग्नेयास्त्रों के साथ तस्कर गिरफ्तार
राउरकेला के प्लांटसाइट थाना की पुलिस ने अग्नेअस्त्र की अवैध तस्करी के एक मामले का सफलतापूर्वक पता लगा कर इस गैर कानूनी कार्य को अंजाम देने वाले युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आज दिनांक 7 अगस्त को जब प्लांटसाइट थाने के उपनिरीक्षक एस. प्रधान अपने कर्मचारियों के साथ प्लांटसाइट पुलिस थाने के क्षेत्र में गश्त और छापेमारी कर रहे थे, तभी विश्वसनीय सूत्र से सूचना मिलने पर उन्होंने आरोपी राजेश साहू को गांधी रोड, राउरकेला के पास से गिरफ्तार कर लिया और अपराधियों को बेचने के लिए हथियारों और गोला बारूद की अवैध तस्करी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा,और उसके कब्जे से 10 आग्नेयास्त्र, 06 राउंड जिंदा गोला बारूद भी जब्त किया।
गिरफ्तार आरोपी व्यक्ति राजेश साहू, उम्र 25 वर्ष, पुत्र बालकृष्ण साहू, मासूमगंज, थाना असरगंज, जिला मुंगेर ,बिहार का स्थायी निवासी है और वह वर्तमान में राउरकेला के रेलवे कॉलोनी, रिमझिम बस्ती, थाना प्लांटसाइट, राउरकेला, जिला-सुंदरगढ़ में रहता है। गिरफ्तार आरोपी के पास से--
एक देशी पिस्तौल जिसके बॉडी पर "मेड इन चाइना", "नो III0", "ओनली यूएसए सप्लाई" लिखा है,
एक देशी पिस्तौल जिसके बॉडी पर "मेड इन यूएसए", "IIIIy", "ओनली इन यूएसए", "चीन" लिखा है,
एक देशी पिस्तौल जिसके बॉडी पर "मेड इन यूएसए", "IIy" लिखा है,
देशी पिस्तौल जिसके बॉडी पर "मेड इन यूएसए", "नो II", "7.65 RND" लिखा है,
एक देशी पिस्तौल जिसके बॉडी पर "किंग केजीएफ" लिखा है,
एक देशी रिवॉल्वर,
लकड़ी के हैंडल पर स्टार चिन्ह वाली एक सिंगल शॉट पिस्तौल,
एक काले रंग की सिंगल शॉट पिस्तौल,
काले रंग के हैंडल वाली एक सिंगल शॉट पिस्तौल,
धागे से ढके हैंडल वाली एक काले रंग की सिंगल शॉट पिस्तौल,
एक नंबर केएफ 7.65 मिमी जीवित गोला-बारूद,
पाँच केएफ 8 मिमी जीवित गोला-बारूद,
दो खाली मैगज़ीन
(कुल - 10 आग्नेयास्त्र और 06 राउंड जीवित गोला-बारूद।)
राउरकेला पुलिस से मिली सूचना के अनुसार आरोपी राजेश साहू, के विरूद्ध राजगांगपुर थाना मामला संख्या 54, दिनांक 04.02.2025, धारा 302(2) बीएनएस/25/27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत एक मामला पहले भी दर्ज है।





