आइएचआरएफ के अध्यक्ष विश्वजित मल्लिक पर धोखाधड़ी और यौन शोषण का आरोप
कथाकथित मानवाधिकार संरक्षक और मानवाधिकार के लिए लड़ने वाले "इंटरनेशनल हुमन राइट फोर्स" के अध्यक्ष विश्वजित मल्लिक पर एक बार फिर धोखाधड़ी, ब्लेकमेलिंग छेड़खानी और यौन शोषण का मुकदमा दर्ज हुआ है। ऐसे ही दर्जनो मामले में विश्वजित मल्लिक आरोपी रह चुके है, जो यह साबित करता है कि मानवाधिकार रक्षा के नाम पर मानवाधिकार का हनन कर रहे है। इस बार यह मुकदमा एक 45 वर्षीय महिला सबिना खातुन, निवासी, चुंगी माटी, थाना-राजगांगपुर, जिला- सुंदरगढ़ द्वारा लगाया गया है।
उन्होने यह आरोप लगाया गया है, कि पिछले 4 से 5 महीने पहले उसने एक महिला को पैसे दिए थे लेकिन उसने उसके पैसे वापस नहीं किए, फिर वह उस महिला के खिलाफ रंगीला चौक स्थित अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार फोर्स (IHRF) कार्यालय गई। जहां IHRF के अध्यक्ष बिस्वजीत मल्लिक ने उससे कहा कि पहले उसे 10,000/- रुपये की फीस देनी होगी, फिर वह उसकी मदद करेंगे। इसके बाद उसने बिस्वजीत मल्लिक की पत्नी मोनालिशा साहू के फोन नंबर 7537987199 पर 31.05.2025 को दोपहर 03.22 बजे अपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खाते से 9,000/- रुपये ट्रांसफर कर दिए। पैसे ट्रांसफर होने के कुछ दिन बाद मोनालिशा साहू ने उसे ऑफिस आने को कहा और कहा कि अगर वह IHRF संगठन में शामिल हो जाए तो वह बहुत जल्द उसके पैसे वापस कर देगी, फिर वह उस संगठन में शामिल हो गई उसके बाद बिस्वजीत मल्लिक ने परिचय पत्र (आई-कार्ड) की फीस के नाम पर उससे 5,000 रुपये जबरन ले लिए लेकिन उसकी कोई मदद नहीं कर सका। जब उसने फोन किया और उसके काम के बारे में पूछा, तो बिस्वजीत मल्लिक ने उसे हॉकी चौक पर आने के लिए कहा। फिर वह अपने मोटरसाइकिल पल्सर पर सवार होकर आया जिसका पंजीकरण क्रमांक OD-14-AD-7085 था और उसे जबरदस्ती अपने कार्यालय में ले गया। जहां उसने जबरदस्ती उससे शारीरिक संबंध बनाने को कहा, जब उसने इनकार किया तो उसने उसे ब्लैकमेल किया और कहा कि अगर उसने उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए तो वह कुछ नहीं कर सकता। वह किसी तरह वहां से भागी लेकिन उसने बार-बार उसे फोन किया और शारीरिक संबंध बनाने को कहा, इसीलिए उसने आईएचआरएफ कार्यालय जाना बंद कर दिया। बाद में उसे पता चला कि बिस्वजीत मल्लिक और उनकी पत्नी मोनालिशा साहू दोनों
IHRF के नाम पर वे लोगों से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। इसके बाद उसने अपने पैसे वापस करने के लिए बिस्वजीत मलिक को फोन किया तो उसने अश्लील भाषा में गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। इसलिए वह कानूनी कार्रवाई के लिए थाने आई थी।
रघुनाथ पाली थाने को शिकायत मिलने पर, थाने ने इसे गंभीरता से लेते हुए विश्वजित मल्लिक और उसकी पत्नी मोनालिसा साहू के विरूद्ध थाना कांड़ संख्या 470 दिनांक 23.08.2025 धारा 296/351(3)/75(2)/318(4)/3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया और एसआई एस. सेठी को मामले की जांच करने का निर्देश दिया।





