अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए आरएमसी ने उठाया बड़ा कदम

अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए आरएमसी ने उठाया बड़ा कदम

राउरकेला: राउरकेला नगर निगम (आरएमसी) ने अवैध निर्माण को रोकने और राउरकेला को एक सुनियोजित शहर में बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नए नियम के अनुसार, अब सभी नवनिर्मित आवासीय और व्यावसायिक भवनों के लिए अधिभोग प्रमाण पत्र (ओसी) प्राप्त करना अनिवार्य है। यह नियम मौजूदा संरचनाओं पर भी लागू होता है।

आरएमसी मुख्यालय में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में निर्णय की घोषणा करते हुए, नगर निगम आयुक्त आशुतोष कुलकर्णी ने शहर के निवासियों से नई नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने में सहयोग करने का आग्रह किया।

 1 फरवरी से सख्ती से लागू होगा

सुंदरगढ़ जिला कलेक्टर मनोज सत्यवान महाजन के निर्देशों के बाद यह नियम 1 फरवरी 2025 से लागू हो गया है। इस नियम के तहत सभी नए आवासीय और व्यावसायिक भवनों को पहले आरएमसी के नियोजन विभाग से अपना भवन प्लान स्वीकृत कराना होगा। स्वीकृत प्लान के अनुसार निर्माण पूरा होने पर अधिभोग प्रमाण पत्र (ओसी) प्राप्त करना होगा।

आरएमसी आयुक्त आशुतोष कुलकर्णी ने इस बात पर जोर दिया कि अधिभोग प्रमाण पत्र जमा होने के बाद ही बिजली और पानी के कनेक्शन दिए जाएंगे। टीपीडब्ल्यूओडीएल (बिजली प्रदाता) और वाटको (पानी प्रदाता) को इस आवश्यकता को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है।

बिना अधिभोग प्रमाण पत्र के कोई व्यवसायिक लाइसेंस नहीं

आवश्यक सेवाओं को प्रतिबंधित करने के अलावा, आरएमसी बिना ओसी के संचालित किसी भी व्यवसाय को वाणिज्यिक लाइसेंस या खाद्य सुरक्षा परमिट जारी नहीं करेगा। यह नियम उन पुरानी इमारतों पर भी लागू होता है, जिन्होंने अभी तक आवश्यक मंजूरी नहीं ली है।  *अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ चेतावनी*
आयुक्त *आशुतोष कुलकर्णी* ने सभी नए बिल्डरों और संपत्ति मालिकों को निर्माण शुरू करने से पहले बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के लिए *आरएमसी कार्यालय* जाने की सलाह दी। उन्होंने चेतावनी दी कि स्वीकृत योजनाओं से किसी भी तरह का विचलन* बिना किसी अपवाद के *बिजली और पानी के कनेक्शन से वंचित* कर दिया जाएगा।

राज्य सरकार के 2020 नियोजन नियम
अवैध निर्माणों पर लगाम लगाने के लिए ओडिशा सरकार ने *2020* में नए नियोजन नियम पेश किए थे। इस नियम के तहत, स्वीकृत योजना और ओसी के बिना निर्मित किसी भी इमारत को आवश्यक सेवाओं से वंचित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने यह भी अनिवार्य किया है कि सभी अनधिकृत आवासीय और वाणिज्यिक इमारतों को पानी और बिजली के कनेक्शन से वंचित किया जाना चाहिए।

इस सख्त प्रवर्तन के साथ, आरएमसी का लक्ष्य शहरी विकास को विनियमित करना और एक सुनियोजित, टिकाऊ शहर बनाना है।