अवैद्य देशी शराब तस्कर एवं बिक्रेता गिरफ्तार
प्रेस विज्ञप्ति : आबकारी विभाग,राउरकेला रेंज
राउरकेला आबकारी विभाग के हाथ लगा एक देशी शराब का तस्कर। गिरफ्तार होने के बाद आबकारी विभाग के अधिकारीयों द्वारा पूछताछ करने पर उसने कबूल किया कि वह सप्ताह में दोबार राउरकेला के विभिन्न स्थानों में अवैद्य रूप से शराब बेचने वालो को तस्करी के जरीए लाई गई देशी शराब की आपूर्ति करता है।
उसने उन लोगों के नाम और ठिकाने भी बताए जिसके आधार पर आबकारी विभाग द्वारा पाँच लोगों को उनके ठिकानों पर छापामारी कर गिरफ्तार किया।गिरफ्तार हुए आरोपीयो में -
1.रवी दे (35)पिता - राजेंद्र दे, पता-रेलवे कालोनी,
2.राजमणी देवी (53),पति-स्वर्गीय रामपति चौहान, पता-गोपबंधुपाली,
3.घासी महतो (33),पिता -सखी महतो,पता - गाँधीरोड़,
4.बलविर सिंह(42),पिता-स्वर्गीय राम सिंह, पता-गाँधी रोड़,
5.अजय ओराम (35),पिता -विरसा ओराम, पता - नया बाजार, आदि।
शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार आरोपी राज पानी, पिता-विपिन पानी, निवासी-गोपबंधुपाली को एक मारुति सुजुकी कार क्रमांक "ओआर02बीजे5644" में 600 लीटर महुआ देशी शराब पडोसी राज्य झारखंड की ओर से राउरकेला लाते समय दिनांक 22-05-2024 की शाम बिसरा थाना अंतर्गत आनेवाले कुकडा़गेट फाटक के समीप आबकारी विभाग राउरकेला रेंज द्वारा छापामारी कर गिरफ्तार कर कार व देशी शराब को जब्त किया गया।
इस छापामारी में राउरकेला रेंज के आबकारी निरीक्षक मोहन प्रधान, प्रभारी अधिकारी मोनू आयल, मोबाइल युनिट निरीक्षक थापा मारांडी, मोबाइल यूनिट सहायक निरीक्षक अजय प्रधान, प्रभारी अधिकारी आकाश साहू एवं श्रीनिवास विशोई, सपन साहू, सुकांत आमाद, सूर्यकांत स्वाईं, नवीन भुयां,सौम साहु, हेमा मंजरी विश्वाल, अतिरिक्त सहायक निरीक्षक लक्ष्मी पंडा,जेमा किसान, शावित्री देवी,पहलू स्वाईं आदि कर्मचारी शामिल थे।
सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर राउरकेला न्यायालय में पेश किया गया जहां से जमानत न मिलने पर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।





