आधार को वोटर कार्ड से जोड़ने के लिए इसीआई की बैठक
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आधार और मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) को जोड़ने पर एक बैठक आयोजित की गई है।
आज नई दिल्ली के चुनाव सदन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी, केंद्रीय गृह सचिव, सचिव विधायी विभाग, सचिव एमईआईटीवाई, यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत चुनाव आयोग के विशेषज्ञों ने इस बैठक में भाग लिया।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार वोट देने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जा सकता है, आधार कार्ड ही किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करता है।
इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 326 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) और डब्ल्यूपी (सिविल) संख्या 177/2023 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, मतदाता कार्ड (ईपीआईसी) को आधार से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, यूआईडीएआई और भारत निर्वाचन आयोग के विशेषज्ञों के बीच परामर्श जल्द ही शुरू होगा।





