वकील के साथ अपराधी जैसा वर्ताव के लिए पुलिस से खफा बार एसोसिएशन

वकील के साथ अपराधी जैसा वर्ताव के लिए पुलिस से खफा बार एसोसिएशन

अनुराग आचार्य (व्यौरोचीफ) 

हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना ​​और वकील के संग दुर्व्यवहार के लिए कोलियारी पुलिस की तालचेर बार एसोसियसन ने निंदा की करते हुए बार एसोसिएशन से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।

तालचेर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष कुमार साहू की अध्यक्षता में तालचेर बार एसोसिएशन के मधुबाबू सम्मेलन कक्ष में एक आपातकालीन बैठक आयोजित की गई थी। 
यह बैठक संघ के एक सदस्य सुब्रत कुमार महापात्र पर केंद्रित था। 
सूत्रो से प्राप्त जानकारी के अनुसार वादी गिरीशलाल पोदार द्वारा वकील सुब्रत कुमार महापात्र के नाम दायर हलफनामे के आधार पर कोलियरी थाना का मामला संख्या 7/22 दर्ज किया गया था। इस मामले में माननीय ओडिशा उच्च न्यायालय द्वारा सुब्रत महापात्र को तलब किया गया था। 
उक्त मामले में सुब्रत महापात्र माननीय ओड़िशा उच्च न्यायलय द्वारा ए.बी.एल. ए.पी.एल. नंबर 2685/2022 को उन्हें अग्रिम जमानत दे दी गई।  
उक्त मामले के जांच अधिकारी प्रशांत कुमार सेठी को कोलियरी आईआईसी द्वारा आदेश सौंपा गया था। आदेश को स्वीकार करते हुए उन्होने पूछा कि जमानत हाईकोर्ट से क्यों लाई गई और फाइनल रिपोर्ट बनाई जाएगी।  फिर 3 मई 2022 को मामले के जांच अधिकारी प्रशांत कुमार ने सेठी के वकील सुब्रत कुमार महापात्र को थाने बुलाया और 91 सीआरपीसी  का नोटिस दिया। 
14 मई 2022 को रात्रि के लगभग 1 बजे, कोलियरी पुलिस आईआईसी, जांच अधिकारी  पुलिस बल के साथ उनके बाघमारा आवास में प्रवेश किया और वकील सुब्रत महापात्रा और उनके परिवार के सदस्यों को धमकाते हुए दरवाजा तोड़कर एक अधिकारी के रूप में घर में प्रवेश किया। और घर से निकालकर बल पूर्वक थाने में ले आए , जहां उन्हें तीन घंटे तक हिरासत में रखा गया, और सीआरपीसी 91 का नोटिस देकर छोड़ दिया गया। 
तालचेर बार एसोसिएशन ने एक वकील के साथ अपराधी की तरह व्यवहार करने की कड़ी निंदा की है, आधी रात को घर का दरवाजा तोड़कर अनाधिकृत रूप से घर में प्रवेश किया और उसके साथ एक अपराधी के जैसा व्यवहार करने के मामले को पुलिस महानिदेशक, 5 सचिवों, डीआईजी पुलिस , जिला एसपी अनुगोल को कड़ी कार्रवाई के लिए लिखित जानकारी दी गई है ।