पूर्व वनपाल को सतर्कता मामले में हुई जेल
जगदीश प्रधान, पूर्व वनपाल, रौलडेगा वन अनुभाग, जिला-सुंदरगढ़ को सतर्कता जाल मामले में दोषी करार देकर जेल भेज दिया गया।
दिनांक 14.02.2025 को जगदीश प्रधान, पूर्व वनपाल (सेवानिवृत्त), रौलडेगा वन अनुभाग, जिला-सुंदरगढ़, जिन पर ओडिशा सतर्कता द्वारा पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ 13(1)(डी) के तहत शिकायतकर्ता से उसके घर की तलाशी के बाद वन अपराध के तहत मामला दर्ज न करने के लिए रिश्वत मांगने और लेने के आरोप में आरोप पत्र दाखिल किया गया था*, को माननीय विशेष न्यायाधीश, सतर्कता, सुंदरगढ़ द्वारा दोषी ठहराया गया और *4 वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास और 10,000/- रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई।
इसके अलावा, दोषी जगदीश प्रधान, पूर्व वनपाल को उसकी सजा काटने के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
ओडिशा सतर्कता विभाग अब जगदीश प्रधान, पूर्व वनपाल (सेवानिवृत्त), रूलडेगा वन अनुभाग, जिला-सुंदरगढ़ की सजा के बाद उनकी पेंशन रोकने के लिए सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करेगा।





