विश्वजित मलिक पर तीन मुकदमें दर्ज महिलाओं ने लगाए कई संगीन आरोप

इंटरनेशनल हुमन राइट फोर्स के अध्यक्ष विश्वजित मलिक पर दो दिनों में तीन मुकदमें दर्ज हुए और कई महिलाओं ने लगाए संगीन आरोप। कुछ महिलाओं ने जो उनके ही संगठन के सदस्य है, यह आरोप लगाया है कि उन्हें लव जिहाद ओर दिल्ली में बेचे जाने का अफवाह फैला कर बदनाम किया गया। 

दूसरी ओर एक आदिवासी महिला ने उनके विवाद सुलझाने आश्वासन देकर उनसे ₹45,000 की ठगी करने का आरोप लगाया है। 

शांति लोहार(33) पत्नी गोपाल चरण लोहार, जलदा ,थाना रघुनाथपल्ली, राउरकेला, ने स्थानीय थाना में दो मुकदमें दर्ज कराए है। पहला मुकदमा दिनांक 23.08.2025 को रघुनाथपाली थाना कांड़ संख्या 471 धारा 75(2)/351(2)बीएनएस/67 आइटी एक्ट दर्ज कराई है, जिसमें उन्होने विश्वजित मलिक पर यह आरोप लगाया है कि -
वह पिछले दो साल पहले फोन पर बिस्वजीत मल्लिक नामक एक व्यक्ति के संपर्क में आई थी, उसके बाद उसने उसे अपने संगठन के बारे में बताया और उसे 15,000/- रुपये मासिक वेतन की नौकरी दिलाने की बात कही। फिर उसने पूछा कि किस प्रकार की नौकरी, तो उसने काम के लिए दिल्ली जाने को कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया, उसके बाद उसने उसे अपने संगठन में शामिल कर लिया और उससे 3,000/- रुपये की सदस्यता राशि ले ली। उसके संगठन में काम करने के बाद उसे उस संगठन के बारे में पता चला, उसे पता चला कि कुछ दिन पहले उसे दुबई में लड़की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। तब उसने उसकी नौकरी छोड़ने का फैसला किया लेकिन एक दिन उसने उसे रंगीला चौक स्थित अपने ऑफिस आने को कहा। जब वह ऑफिस गई, तो वह ऑफिस में अकेला था। उसके बाद उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और उसके निजी अंगों को छूते हुए उसके साथ बदसलूकी करने की कोशिश की। किसी तरह वह वहाँ से भाग निकली और कहा कि वह उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगी, लेकिन उसने उसे ब्लैकमेल किया और कहा कि उसके पास उसकी नग्न तस्वीरें हैं और वह उसकी नग्न तस्वीरें वायरल कर देगा।  

शांति लोहार ने इसके दूसरे दिन दिनांक 24.08.2025 को रघुनाथपाली थाना में ही एक और मुकदमा थानाकांड़ संख्या 476 यू/एस 296/351(3)/3(5)बीएनएसदर्ज करवाई जिसमें उन्होने यह विश्वजीत मल्लिक समेत कुल 11 लोगों पर यह आरोप लगाया है कि 

दिनांक 24.08.2025 को लगभग 11.00 बजे जब वह एफआईआर की कॉपी लेने थाने आ रही थी, उस समय उसके घर के सामने बिस्वजीत मल्लिक की मां ने उसे अश्लील भाषा में गाली देना शुरू कर दिया और कहा कि अगर वह बिस्वजीत मल्लिक के खिलाफ मामला वापस नहीं ले सकती तो वह उसे मार देगी। बिस्वजीत मल्लिक की पत्नी मोनालिशा साहू और आईएचआरएफ टीम के सभी सदस्यों ने उसे केस वापस करने की धमकी दी है अन्यथा वे उसे मार देंगे। उसके दो बच्चे हैं और वह किराए के मकान में रहती है, उसके घर के मालिक ने उनसे प्रभावित होकर उसे घर से निकाल दिया। आईएचआरएफ के सदस्य हैं 1). माला 2). रुक्मणी 3). राहिल देवी 4). सरोजिनी बांकरा 5). मानकी राव 6) ललिता किंडो 7). पुष्पा 8). परेश साहू 9). गीता 10). मोनालिशा साहू, जो एक कैशियर है। वह अपने और अपने बच्चों के जीवन के लिए डर में है, इसलिए वह कानूनी कार्रवाई के लिए थाने आई है। 

इससे पहले भी एक युवती सबिया नाज ने दिनांक 24.08.2025 को विश्वजित मलिक पर यह आरोप लगाते हुए कि-

24.8.25 को दोपहर 01.00 बजे शिकायतकर्ता सबिया नाज (36) पत्नी- एम.डी. मकसूद आलम, बाजार ताड़ बस्ती, राउरकेला, जिला- सुंदरगढ़, पुलिस थाने में उपस्थित हुई और बताया कि

 उसकी छोटी बहन अफीफा खातून (25) की शादी राउरकेला में वर्ष 2023 में हुई है। शादी के 15 दिनों के बाद, उसके ससुराल वालों ने उसकी बहन को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। फिर उन्होंने उसकी बहन को ससुराल से ले लिया और तलाक दाखिल करने का फैसला किया। इस दौरान वे तलाक के मामले के लिए एक अच्छे वकील की तलाश कर रहे थे। उसकी एक दोस्त ने सुझाव दिया कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो उनके तलाक के मामले को सुलझा सकता है जिसका नाम बिस्वजीत मल्लिक है। फिर वे 

उन्होने अपनी बहन के वैवाहिक मसले को सुलझाने के लिए बिस्वजीत से मिले, जिन्होंने कहा कि अगर वे उन्हें 40,000/- रुपये नकद देंगे तो वह मामले को सुलझा सकते हैं। इसलिए शिकायतकर्ता ने मोनालिसा साहू के खाते में 40,000/- रुपये दे दिए इसलिए,लेकिन बिस्वजीत ने "तुम मेरे ग्रुप में फंडिंग कर रहे हो" कहकर उसे गंदी-गंदी गालियाँ दीं। बाद में उसे पता चला कि बिस्वजीत एक धोखेबाज है, जिसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर धोखाधड़ी की है और वह भी कई धोखाधड़ी के मामलों में शामिल है। इसलिए उसने आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस थाने आई। और विश्वजित मलिक के विरूद्ध 
 रघुनाथपाली पुलिस थाना में मुकदमा संख्या 474, दिनांक 24.08.2025, धारा 318(4)/296/3(5) BNS के तहत दर्ज करवा।


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